सागर -:कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
श्रम विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
कौन ले सकता है लाभ?
योजना का लाभ निम्नलिखित श्रमिकों को मिलेगा:
घर पर कार्य करने वाले श्रमिक
स्ट्रीट वेंडर
निर्माण श्रमिक
अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
पात्रता शर्तें:
आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो
मासिक आय ₹15,000 से कम हो
आवेदक ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस का सदस्य न हो
आयकरदाता न हो
मासिक अंशदान
लाभार्थी को अपनी आयु के अनुसार निम्नलिखित अंशदान जमा करना होगा:
आयु
मासिक अंशदान
18 वर्ष
₹55
25 वर्ष
₹80
35 वर्ष
₹150
40 वर्ष
₹200
केंद्र सरकार लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान के बराबर राशि का योगदान देगी।
पंजीयन प्रक्रिया
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
बचत बैंक खाता या जनधन खाता
मोबाइल नंबर
इच्छुक श्रमिक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार और बैंक खाते का विवरण देकर प्रथम अंशदान जमा कर सकते हैं और पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
अतिरिक्त प्रावधान
लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।
अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1800-267-6888 पर संपर्क करें।
संवाददाता - रामबाबू पटेल, जिला सागर (मध्यप्रदेश)
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