मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध

सीधी-: लोकसभा निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11- सीधी के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान कराया जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अन्तर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा यह अवधी 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त होगी इस अवधी में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा सिनेमा घर केवल नेटवर्क, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार - प्रसार नहीं करेंगा इस अवधी में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा
संवाददाता - रामबाबू पटैल, जिला सागर (मध्य प्रदेश) 
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